प्रवेश नियमावली






Rama Jain Kanya Mahavidyalaya, Najibabad, Bijnor

Rules and Regulations :

1. विश्वविद्यालय से सम्ब( महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश प्रणाली से किया जायेगा। रमा जैन कन्या महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रा, अपने पंजीकरण की मुद्रित प्रति वि.वि. द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर महाविद्यालय में जमा करेंगी।

2. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।


(ख) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रा की परीक्षा-सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4. परीक्षा£थयों को बी॰ए॰/बी॰काम॰/बी॰सी॰ए॰/ बी॰बी॰ए॰/ बी॰एससी॰ की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में तथा एम॰ए॰/एम॰काॅम॰ की परीक्षा 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो।

5. जिन विद्या£थयों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।

7. महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्राओं को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्य समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो।

8. विद्यार्थी को दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी।

9. प्रवेश के लिये ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के दो अंक घटाकर प्रवेश ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

10. स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत लिये गये प्रवेश सामान्य योजना में अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे, किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्राओं का स्थानान्तर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिए छात्रा को कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगी। विश्वविद्यालय अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तर अनुमन्य होंगे।

11. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अर्हता प्राप्त करने के तीन वर्ष के अन्तराल तक प्रवेश की अनुमति अनुमान्य होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्रा ने प्रवेश अर्हता परीक्षा सत्र 2018-2019 में उत्तीर्ण किया है तो वह सत्र 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-23 में ही प्रवेश ले सकती है।

12. (क) अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्राओं की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
(ख) महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्या महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है, मना कर सकता है, भले चाहे मामला जैसा भी हो।
(ग) विद्यार्थी महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के साथ निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

13. यदि कोई छात्रा सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी कर रही है तो प्रवेश लेने से पूर्व उसे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेनी होगी। अन्यथा ज्ञात होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

14. छात्रा ने स्नातक स्तर बी॰ए॰ ;तृतीयद्ध वर्ष में जिन दो विषयों को चुना है, वह केवल उन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होंगे। जिन अभ्य£थयों ने बी॰ए॰ ;तृतीय वर्षद्ध में अंग्रेजी साहित्य विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें एम॰ए॰ ;अंग्रेजीद्ध प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

15. एम॰ए॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी॰ए॰ परीक्षा 45ø अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्य£थयों के लिये नियमानुसार 5ø अंकों की छूट अनुमन्य होगी। एम॰ए॰ कक्षा में प्रवेश हेतु केवल 10 प्रतिशत स्थान नाॅन स्ट्रीम छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। एम॰ए॰ ;अंग्रेजीद्ध नाॅन-स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य के स्नातक छात्रा ही मान्य होंगे।

16. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्रा के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक ;प्रायोगिक परीक्षा को छोड़करद्ध तथा जिस विषय में प्रवेश चाहती है उसके अंक को सम्मिलित करते हुये तैयार की जायेगी।

17. एम॰काॅम॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी॰काॅम॰/बी॰बी॰ए॰ परीक्षा 45ø अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्य£थयों के लिये नियमानुसार 5ø अंकों की छूट अनुमन्य होगी। जिन अभ्य£थयों ने बी॰ए॰/बी॰एस-सी॰ में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

18. जिस छात्रा ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप में अ£जत कर ली है, उसको संस्थागत छात्रा के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

19. प्रदेश से बाहर से आये छात्राओं के लिये योग्यता के आधार पर केवल 05 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे।

20. छात्रा एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

21. यदि कोई छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, तो छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी.एड./डी.एल.एड./बी.पी.एड. में प्रवेश पाती है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

22. एकल विषय में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्राओं को स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम पाँच वर्ष के अन्तर्गत उत्तीर्ण करना होगा। एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्राओं को संस्थागत रूप से प्रवेश नहीं दिया जायेगा।